- मिट्टी उत्खनन के खदानों के लिए अनुमति देने के बदले दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
- धारा 7(क) के तहत उन्हें 4 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- एक वर्ष का कारावास और 7 हजार रुपये का जुर्माना भी दिया गया।
भोपाल। मध्यप्रदेश के गोटेगांव में पदस्थ रहे पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) आर.के. वंशकार को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश श्री अखिलेश कुमार धाकड़ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन्हें कारावास की सजा दी। यह मामला कांग्रेस नेता स्वर्गीय सुरेन्द्र राय से दो लाख रुपये की रिश्वत लेने से जुड़ा हुआ था।
ये था रिश्वत लेने का मामला
राहुल कुमार वंशकार पर आरोप था कि उन्होंने 2018 में सुरेन्द्र राय से मिट्टी उत्खनन के खदानों के लिए अनुमति देने के बदले दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता सुरेन्द्र राय ने 24 अक्टूबर 2018 को लोकायुक्त को इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद वंशकार को झोंतेश्वर रेस्ट हाऊस में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया था।
अदालत का फैसला
विशेष न्यायाधीश श्री अखिलेश कुमार धाकड़ ने इस मामले में वंशकार को दोषी पाया। धारा 7(क) के तहत उन्हें 4 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही, धारा 13(1)(ख) और 13(2) के तहत उन्हें एक वर्ष का कारावास और 7 हजार रुपये का जुर्माना भी दिया गया।
हालांकि, यह मामला कठिन था क्योंकि शिकायतकर्ता सुरेन्द्र राय की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उनकी गवाही नहीं हो सकी। इसके बावजूद, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाया।स्व. सुरेन्द्र राय के पक्ष में एडवोकेट देवेन्द्र गोस्वामी देवू और लोकायुक्त की ओर से वि.लो.अभि. रामकुमार पटेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की, जिसके वंशकार को सजा सुनाई गई।
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