● अंग्रेजी शराब दुकान पर लगाना होगी विक्रय दरों की सूची
● आबकारी आयुक्त ने जारी किया आदेश
शराब की दुकानों पर विक्रय दरों की सूची नहीं लगी होने का फायदा उठा कर प्रदेश भर में लायसेंसी दुकानदार मनमर्जी की दरों पर अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहे थे लगातार इसकी शिकायत सरकार को मिलने पर आज आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि आबकारी दुकानों बिक्री दर लगाना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश जारी होने की तीन दिवस के भीतर करना होगी ठेकेदार को समस्त व्यवस्थाएं । ऐसा नहीं करने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
आज जारी आदेश में आयुक्त आबकारी ने कहा कि प्रदेश की समस्त देसी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों का प्रदर्शन का प्रावधान है इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकानों पर भी ब्रांडवार एवं लेबल बार मदिरा के विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि दुकान के बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से पठनीय विक्रय दरो का प्रदर्शन किया जाए। उक्त व्यवस्था 3 दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी इसके पश्चात ही मदिरा विक्रय होगा अन्यथा संबंधित लाइसेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
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