● किसानों के हित में राजस्व विभाग ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय - राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत
● भूमि बंधक की प्रक्रिया होगी आसान
● कोर्स पद्वति से होगा सटीक सीमांकन
मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल 19 अगस्त को मंत्रालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में काफी महत्वपूर्ण निर्णय यह है जिसके चलते किसानों को आबादी भूमि का मालिकाना हक सहित नामांतरण बंटवारा के मामलों में अब सरलता से निराकरण होने लगा है। समीक्षा बैठक में कषकों के लिए अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
● भूमि बंधक की प्रक्रिया होगी आसान - राजस्व मंत्री ने बताया कि अभी तक किसानों को बैंक लोन के लिए कलेक्ट्रेट, पटवारी, बैंक आदि के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब शासन ने भूमि बंधक प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे अब नागरिकों को बैंक में जाकर सिर्फ आवेदन करना होता है, शेष प्रक्रिया बैंक द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार राजस्व संग्रहण की दृष्टि से लैंड रेवेन्यू एकाउंटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे राजस्व आसानी से तथा पारदर्शी तरीके से संग्रहित किये जाते हैं।
● 15 करोड़ पुराने भू-अभिलेखों का होगा डिजिटाईजेशन - राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि आमजन को भू-अभिलखों की नकल सहज उपलब्ध कराने एवं भूमि के संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अभिलेखों का डिजिटाईजेशन किया जा रहा है, जिससे खसरा, बी-1, अधिकार अभिलेख, मिसल-बंदोबस्त, निस्तार पत्रक, रि-नंबरिंग सूची और वाजिब उल अर्ज संबंधी अभिलेखों की नकल 24 घंटे ऑनलाइन पर उपलब्ध रहेंगी। इसमें लगभग 15 करोड़ पुराने अभिलेखों का डिजिटाईजेशन किया जाएगा। आगर-मालवा में डिजिटाईजेशन का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।
● कोर्स पद्वति से होगा सटीक सीमांकन - राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि भूमि का सीमांकन किसानों की बड़ी समस्या रही है, जिसके कारण उनमें प्रायः विवाद की स्थिति बनती रहती है। भूमि को कोर्स पद्वति के द्वारा भूमि का सीमांकन सटीक एवं सरल हो जायेगा। इसमें लगभग 90 तहसीलों में नेटवर्क टॉवर लगाये जायेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से समय की बचत होगी, वहीं खराब मौसम एवं बोई हुई फसल के समय भी भूमि का सीमांकन किया जा सकेगा।
● गवर्नमेन्ट प्रेस का होगा अत्याधिक आधुनिकीकरण - राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने गवर्नमेन्ट प्रेस की पुरानी प्रिन्टिंग मशीनों की नीलामी की जानकारी ली। उन्होंने प्रेस के आधुनिकीकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया ।
● राजस्व न्यायालय में देना होगा मात्र 100 रूपये शुल्क - राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि अभी तक राजस्व न्यायालय में अलग-अलग शुल्क देना होता था, जिसके कारण कार्य में काफी समय लगता था। अब आवेदक मात्र 100 रूपये शुल्क देकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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