मुरैना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनान्तर्गत मुरैना जिले के लिये आगामी तिथि 07 फरवरी, 2025 को मुरैना से रामेश्वरम् के लिये ट्रेन जायेगी। जो व्यक्ति रामेश्वरम् तीर्थ यात्रा में जाना चाहते है, वे अपने आवेदन 28 जनवरी, 2025 तक नियत प्रारूप पर तहसील, नगर निगम, नगरीय निकायों, जनपद कार्यालयों की धर्मस्व विभाग की शाखा में जमा कर सकते है।
प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण हेतु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा नियम 2012 का भलीभांति अध्ययन कर लें। रामेश्वरम् तीर्थ यात्रा हेतु म.प्र. के निवासी जिन्होने 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति (महिलाओं के मामले में 2 वर्ष की छूट) जो आयकर दाता न हो तथा पूर्व में इस योजनान्तर्गत कोई तीर्थ यात्रा न की, वे पात्र होगें। तीर्थ यात्रा में पति, पत्नी के साथ यात्रा कर सकेगें। 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। सहायक 18 वर्ष से अधिक तथा 50 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। इसी प्रकार समूह के साथ 03 से 05 व्यक्तियों के समूह को 01 सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। पति, पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। सभी आवेदकों को आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र, समग्र आई.डी., आधार कार्ड एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज लगाना अनिवार्य होंगे।
प्रत्येक कार्यालय में तीर्थ दर्शन यात्रा के आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु प्रथक से काउन्टर खोला जाये तथा पंजी संधारित की जाये। इस प्रकार के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी कर दिये गये है। यात्रा हेतु आवेदन पत्र पूरी तरह भरा हुआ एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त किये जायें। तीर्थ यात्री पत्नी या पति या सहायक का आवेदन पत्र तीर्थ यात्री के आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रखें। यह संबंधित लिपिक का दायित्व होगा कि धर्मस्व विभाग द्वारा नियत प्रारूप पर आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, जिसमें पूर्ण पता एवं नामित प्रतिनिधि का नाम तथा मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिये। आवेदन-पत्रों के साथ प्रत्येक व्यक्ति का एक अतिरिक्त फोटो आवश्यक रूप से लिया जाये तथा आवेदन पत्र एक मूल एवं एक फोटो प्रति इस प्रकार दो प्रति में प्राप्त किये जाये। तीर्थ यात्रा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते है। आवेदन पत्र प्राप्त करते समय उनके साथ सोम्य और नम्रता पूर्वक व्यवहार किया जाये।
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