उचित मूल्य दुकान के विक्रेता ओर समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर की अनुमति कलेक्टर से मांगी एसडीएम ने
खिरकिया - वन सुरक्षा समिति सुंदरपानी द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान के पूर्व विक्रेता ओर समिति प्रबंधक के खिलाफ गंभीर अनियमितता पाए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिरकिया ने दोनों के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की अनुमति हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला हरदा की ओर प्रेषित किया गया।
वन सुरक्षा समिति सुंदरपानी द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान सुंदर पानी में दिनांक 14/02/2020 तक माह फरवरी का वितरण प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खिड़किया द्वारा दिनांक 14/02/2020 को उक्त दुकान की जांच की गई थी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
उक्त प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिड़कियां के न्यायालय में चलाया गया, प्रकरण में उचित मूल्य दुकान पूर्व विक्रेता ओम प्रकाश मर्सकोले एवं समिति प्रबंधक के खिलाफ गंभीर अनियमितता पाए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खिरकिया के आदेशानुसार, मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण )आदेश 2015 की कंडिका 16( 7 )के तहत पूर्व विक्रेता को वितरण के दायित्वों से पृथक किया गया एवं मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण )आदेश 2015 की कंडिका 16(8) के तहत प्रकरण में पूर्व विक्रेता ओमप्रकाश मर्सकोले एवं प्रबंधक के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ किए जाने की अनुमति हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला हरदा की ओर प्रेषित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना की सजा का प्रावधान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत है।
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