शिकायत की तो रंजिश पालते हुए दर्ज कराया प्रकरण : पूर्व सरपंच
भोपाल। मध्यप्रदेश के देवास जिले में एक पूर्व सरपंच पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति पद का दुरुपयोग करने के 30 वर्ष पुराने मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कि गई है । तत्कालीन ग्राम पंचायत पीपलरावां की एक पूर्व महिला सरपंच पर नगर परिषद की शिकायत पर धारा 420, 467, 468 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
पीपलरावां थाना प्रभारी एस.के. गेहलोत के अनुसार नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ राजेंद्र यादव ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि पीपलरावां की पूर्व सरपंच मनोरमा बाई ने अपने कार्यकाल के दौरान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति, बिना ठहराव प्रस्ताव व सचिव के हस्ताक्षर के पद का दुरुपयोग करते हुए राजाराम पुत्र भेराजी, कमला बाई पति कालू जी, बालू पुत्र किशन व देवीलाल पुत्र लालजीराम को पट्टे वितरित किए है। सीएमओ की शिकायत पर नियम विरुद्ध तरीके से चार लोगों को पट्टे वितरित करने पर पूर्व सरपंच मनोरमाबाई पति देवनारायण टेलर के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। इस संबंध में पूर्व सरपंच मनोरमा बाई का कहना है कि मेरे पति देवनारायण टेलर द्वारा नगर के बैरछा फाटे की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1371 अवैध रूप से कब्जा कर वहां बिल्डिंग बनाने की शिकायत कलेक्टर, एसडीएम को की गई है एव न्यायालय सोनकच्छ में वाद प्रस्तुत किया गया है। उसी की रंजिश पालते हुए 30 वर्ष पुराने प्रकरण की झूठी शिकायत में फंसाने की कोशिश कर रहे है। उल्लेखनीय है कि सन् 2002 में मप्र शासन द्वारा पीपलरावां को नगर परिषद का दर्जा दिया गया था। इसके पूर्व पीपलरावां ग्राम पंचायत की श्रेणी में ही आता था।
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