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जमीन का नामांतरण करने के मामले में ट्रेप हुए पटवारी को न्यायालय ने सुनाई चार साल की जेल

खंडवा । एक किसान से जमीन का ऑनलाइन नामांतरण करने के मामले में रिश्वत लेने वाले पटवारी श्याम सिंह चौहान निवासी हरसूद को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से केस की पैरवी एडीपीओ विनोद कुमार पटेल ने की। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया ग्राम बरमलाय में रहने वाले चिरोंजीलाल डोंगरे ने 30 जून 2017 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की थी कि उनकी पैतृकजमीन का बंटवारा हो चुका है। अब उसका ऑनलाइन नामांतरण करने के लिए पटवारी श्याम सिंह चौहान द्वारा 12 हजार रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। 2 हजार रुपए पटवारी के द्वारा उससे ले भी लिए हैं। शेष 10 हजार रुपयों की वह मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि होने पर 1 जुलाई 2017 को लोकायुक्त की टीम ने आरोपी पटवारी श्याम सिंह चौहान को चिरोंजीलाल से 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

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